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एक ही मामले में दोबारा संज्ञान नहीं ले सकते मजिस्ट्रेट, न ही प्रोटेस्ट पिटीशन से बदली जा सकती हैं धाराएं: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक मामले में एक बार संज्ञान ले लेता

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